रायपुर। Raipur Drugs News: मादक पदार्थों की तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में विशेष न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषसिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया
MP RAYSEN MURDER: सौतन ने पहली पत्नी को गोलियों से भूना, मचा हड़कंप,देखें वीडियो
Raipur Drugs News: पहले मामले में दो आरोपी ओडिशा से अवैध रूप से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई। जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। पूछताछ और विवेचना के बाद उनके खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जब्त मादक पदार्थ, दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए, जिन्हें न्यायालय ने पर्याप्त माना। इसके आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
Raipur Drugs News: दूसरा मामला रायपुर रेलवे स्टेशन का है। यहां जांच के दौरान एक आरोपी संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच पूरी करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा, जिसके बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी को भी 10 वर्ष के कठोर कारावास और नियमानुसार जुर्माने की सजा सुनाई।

BIG BREAKING: पूर्व IAS अनिल टुटेजा को मिली जमानत,लेकिन पूरी करनी हो ये शर्तें, पढ़े
Raipur Drugs News: इन दोनों मामलों में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है। फैसले के साथ तीनों आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई।

