नई दिल्ली। अरावली पर्वतमाला में खनन विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नए खनन पट्टों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिए हैं।

पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों एवं मंजूर नीति के तहत अरावली के संरक्षण तथा खनन योग्य नए क्षेत्रों की पहचान होने तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। मंत्रालय ने मौजूदा खदानों पर कड़ी निगरानी बढ़ाने तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है।

नए खनन की अनुमति तभी मिलेगी जब अरावली के लिए वैज्ञानिक संरक्षण आधारित मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग तैयार हो जाएगा। मंत्रालय के सहायक आयुक्त जितेश कुमार ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के महानिदेशक को पत्र लिखकर यह प्लान शीघ्र तैयार करने तथा प्रतिबंधित एवं अतिरिक्त खनन योग्य क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं।

अरावली रेंज में विभिन्न राज्यों के अलग-अलग खनन नियम हैं। इन्हें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय को एकसमान नियम बनाने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था।

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